अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 3: राज्य निर्माण और राज्य के सीमा या नामों में परिवर्तन। परिचय: भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 भारत की संघीय संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव, उनके क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और उनके नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रशासनिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन सुनिश्चित करता है। इस लेख में हम आर्टिकल 3 के प्रावधानों, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, कार्यप्रणाली और इसके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। आर्टिकल 3 का प्रावधान। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करता है: नए राज्य का गठन : संसद किसी राज्य के क्षेत्र के हिस्से को अलग करके या दो या अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। सीमाओं में परिवर्तन : मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है। क्षेत्र में वृद्धि या कमी : किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नाम में परिवर्तन : किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्र : इसमें संघ राज्य क...